हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र में स्थित एक विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 में पढ रहे छात्रों के हुए झगडे के दौरान हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड, हापुड पीठासीन, अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह सदस्य डॉ० स्वाति गर्ग व सदस्य राजन त्यागी द्वारा बाल अपचारी को 01 वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनायी।
घटना दिनांक 10.09.2014 की है। मृतक किशोर अपने सहपाठी के साथ विश्वविद्यालय में पढने के लिए आया था। विश्वविद्यालय में मृतक किशोर के साथ बाल अपचारी व अन्य छात्रों द्वारा झगडा किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मृतक किशोर व उसके साथी को विश्वविद्यालय से निकालकर सुरक्षित हाईवे तक पहुँचाया गया। बाल अपचारी व उसके साथियों द्वारा दो मोटर साईकिलों पर मृतक किशोर व उसके साथी की मोटरसाईकिल का पीछा करते हुए हाईवे पर चलती मोटरसाईकिल पर पीछे से बेल्ट आदि से वार किये गये व मृतक किशोर जो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा उसका कॉलर खींच कर चलती मोटर साईकिल से नीचे गिरा दिया व मोटरसाईकिल को लात मारकर गिरा दिया। चलती मोटरसाईकिल से गिराने व मारपीट से आयी गम्भीर चोटो से पीडित किशोर की मृत्यु हो गई व मोटरसाईकिल चलाने वाले उसके सहपाठी को गम्भीर चोट आयी थी। पुलिस द्वारा किशोर अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर सुनवाई के पश्चात उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बाल अपचारी को 01 वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अवधि से दण्डित करते हुए राजकीय विशेष गृह, गाजीपुर भेजा गया।