
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की मोदीनगर रोड पर स्थित हर्ष विहार के रहने वाले लोकेश कुमार को एक व्यक्ति ने 1.40 लाख रुपए का चेक थमा दिया। जब पीड़ित ने चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा जहां अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपी पर अर्थदंड के साथ-साथ एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
हापुड़ के न्यू शिवपुरी निवासी एडवोकेट अंकित अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक लोकेश कुमार की हापुड़ के आनंद विहार के रहने वाले पंकज कुमार अग्रवाल से अच्छी जान पहचान थी। पीड़ित लोकेश कुमार ने पंकज कुमार अग्रवाल को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि दी जिसके बदले पंकज कुमार ने 1.40 लाख रुपए का चेक विश्वास में लेकर लोकेश कुमार को दे दिया और दस हजार बाद में देने की बात कही।
समय आने पर जब लोकेश कुमार ने 1.40 लाख रुपए का चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। दो वर्ष तक मामला अदालत में चला। इसके पश्चात 18 अक्टूबर को एसीजेएसडी- फर्स्ट/एसीजेएम हापुड़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आदित्य जायसवाल ने पंकज कुमार अग्रवाल पर अर्थ दंड लगाया और 2.40 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। साथ ही पंकज कुमार अग्रवाल को एक वर्ष के साधारण कारावास से भी दंडित किया।
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