
चोरी करने और हथियार लखने पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने व अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2019 में अभियुक्त हसीन द्वारा चोरी करने व अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 212/2019 धारा 379, 411 भादवि व मु0अ0सं0 213/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 01 वर्ष 08 माह व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी हसीन पुत्र जमील निवासी जमाईपुरा बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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