अवैध हथियार रखने पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2020 में अभियुक्त गौरव उर्फ गोलू द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 353/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसी क्रम में 26 जुलाई-2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी
गौरव उर्फ गोलू पुत्र ऐशवीर खटडे निवासी ग्राम बछलोता थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।
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