हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस ने बैंक्विट हॉल, मैरिज होम संचालक को डीजे मालिकों को निर्देश दिए हैं कि रात 10:00 बजे के पश्चात डीजे ना चलाया जाए। यदि डीजे चलाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप चलाए जाएं। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड परीक्षाओं के चलते छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में पुलिस ने कड़ा रुख ले लिया है और मैरिज हॉल डीजे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रात 10:00 के पश्चात डीजे ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग ना करें। यदि प्रयोग किया गया तो ध्वनि निर्धारित मानक के अनुरूप ही हो वरना कार्रवाई होगी।