पत्नी को चाकू से गोदने पर पति को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस ने बताया कि वर्ष-2015 में पिलखुआ के मौहल्ला न्यू आर्य नगर में सोनू शर्मा की अपने साले मोनू शर्मा से किसी बात को लेकर कहासुनी व मारपीट हो गई थी,इसी बीच मोनू की पत्नी रीता बीच बचाव के लिए बीच में आ गई तो गुस्साए मोनू शर्मा ने रीता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी।
पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और न्यायालय ने रीता की हत्या के लिए मोनू शर्मा को दोषी माना।न्यायालय ने पत्नी के हत्यारोपी पति मोनू को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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