हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : विशेष लोक अभियोजन अधिकारी एससी एसटी कोर्ट ने आठ साल पहले प्रेमी युगल की हत्या के मामले में युवती के परिजनों को दोषी मानते हुए दो भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 70-70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है जिसे जमा न करने पर 8 महीने सजा को बढ़ा दिया जाएगा.
बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चोपला पर 8 साल पहले गांव के 20 वर्षीय सोनू का उसके पड़ोस में रहने वाली दानिशता के साथ प्रेम प्रसंग था जो लड़की के परिजनों को नामंजूर था. पंचायत में परिवारों के बीच सहमति भी बनी जिसमें प्रेमी युगल ने अपने संबंधों को समाप्त करने की बात मान ली लेकिन युवती पक्ष के लोगों ने पंचायत में सहमति बनने के बाद भी 29 नवंबर की सुबह करीब 10:00 बजे सोनू और दानिशता को मौत के घाट उतार दिया. मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने युवती के दो भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70-70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विश्वसनीयता के साथ कराएं Full Body Checkup, वह भी सबसे कम दामों पर: 7817982711

































