हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): एआरटीओ विभाग ने 8 दिसंबर यानी आज से एक नई व्यवस्था लागू की है जिससे अन्य जनपदों से गाड़ी लेने पर वाहन का नंबर हापुड़ जिले का ही मिलेगा। इस व्यवस्था से वाहन खरीदने वाले वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब अन्य जिलों से वाहन खरीदने पर स्थाई रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको बता दें कि अगर कोई अन्य जिले से वाहन खरीदा था तो उसके लिए अस्थाई पंजीकरण कराना पड़ता था। इसके बाद गृह जनपद में अस्थायी नंबर की जगह दूसरा नंबर लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में वाहन स्वामी को काफी खर्च के साथ-साथ भागदौड़ भी करनी पड़ती थी लेकिन इस नई व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी। यह नई व्यवस्था लागू हो चुकी है जिससे दूसरे जिलों से वाहन खरीदने पर गृह जनपद का ही नंबर मिलेगा।
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