एसडीओ देवेंद्र यादव के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उच्च न्यायालय ने एसडीओ देवेंद्र यादव के निलंबन पर रोक लगा दी है। आरडीएसएस योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में एसडीओ देवेंद्र यादव समेत छह अधिकारियों को निलंबित किया गया था। एससी कार्यालय के दो लिपिकों का भी स्थानांतरण किया गया था। फिलहाल उच्च न्यायालय ने एसडीओ देवेंद्र यादव के निलंबन पर रोक लगा दी है। 48 घंटे में आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा है।
आरडीएसएस योजना में लगे कुछ आरोपों पर एमडी पीवीवीएनएल ने अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार, एसडीओ तृतीय देवेंद्र यादव, अवर अभियंता लेखराज, आनंद मौर्य, सीए संजीव, आनंद मौर्य, पिलखुवा के परतापुर बिजली घर के अवर अभियंता संतोष कुमार दिवाकर को निलंबित कर दिया था। एससी कार्यालय के दो लिपिकों का भी स्थानांतरण हुआ था। निलंबन को एसडीओ तृतीय देवेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि रोड एसएससी योजना में जर्जर तारों को बदलने का प्रावधान है। नियम अनुसार यह कार्य कराया गया। उन्होंने प्रकरण में शिकायतकर्ता नीरज शर्मा की पूर्व में दर्ज कराई एफआईआर का भी हवाला दिया। वहीं निलंबन आदेश पर लिखा गया था कि देवेंद्र कुमार को रोजाना मुख्य अभियंता सहारनपुर कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी है जबकि निलंबित व्यक्ति जांच अधिकारी के अधीन होता है। उसपर रोजाना उपस्थिति दर्ज करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस संबंध में पूर्व में न्यायालय के जारी आदेशों को उन्होंने याचिका में शामिल किया। इसके बाद एसडीओ तृतीय देवेंद्र यादव के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्हें ड्यूटी पर मानते हुए इस अवधि का वेतन नियमित देने के आदेश दिए हैं।
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