हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धौलाना में 150 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में दायर जनहित याचिका को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को एक महीने में आरोपियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ज्ञात हो कि चार महीने पहले तत्कालीन जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर धौलाना के लेखपाल केशव शर्मा ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि इन्होंने 150 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को फर्जीवाड़ा कर खरीदा और बेचा जिनमें फैक्ट्री के संचालक भी शामिल हैं। चार महीने बीत जाने के बाद भी कुछ खास कार्रवाई न होता देख सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट के प्रबंधक रामवीर सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जनहित याचिका दायर की जहां याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अभिलाषा सिंह के अनुसार मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर व सुमित्रा दयाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि भूमि घोटाले के सभी आरोपियों के खिलाफ एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाए।
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