
महिला से छेडछाड पर मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा छेड़खानी करने के आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त आजाद द्वारा छेड़खानी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 262/2018 धारा 354बी भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 09 माह 16 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी आजाद पुत्र फारुख निवासी ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ है।
Brainwaves International School: Admissions Open 2025-26 (Playgroup – Grade XI)



























