हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के चमरी और लज्जापुरी में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी के समक्ष नए सिरे से अपना पक्ष दाखिल किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय समिति बनाकर मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
ज्ञात हो कि नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा जमीन की पैमाइश कर 111 भवन स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए थे। रामलीला मैदान से चमरी रेलवे फाटक तक सड़क का चौड़ीकरण और नाला निर्माण के लिए यह नोटिस जारी कर अतिक्रमण व अवैध कब्जे को हटाने को कहा। इसके बाद कुछ भवन स्वामियों ने तो अतिक्रमण हटा लिया। उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है लेकिन नाला निर्माण अभी भी अटका हुआ है जिसके चलते कुछ भवन स्वामियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुकेश कुमार व अन्य सात भवन स्वामियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सार्वजनिक हित याचिका पर कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नया प्रतिनिधित्व दाखिल करने और प्राधिकरण को चार सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता मुकेश ने डीएम के समक्ष अपनी ओर से पक्ष रखा। जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय समिति बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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Home Hapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़ हापुड़: चमरी सड़क मामला: जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित