आर्म्स एक्ट में दोषी को सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त के दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है।
वर्ष 2008 में अभियुक्त मोनू द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 600/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम 06 फरवरी 2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/FTC-द्वितीय हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (05 दिवस)न्यायालय उठाने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपराधी मोनू पुत्र शौकीन निवासी मौ0 न्यू शिवाजी नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
अब सीखें मेकअप कोर्स और पाएं FREE KIT: 9654657314






























