
आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराएं
हापुड, सूवehapurnews.com):भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 के अन्तर्गत जीवन अवधि पूर्ण (EOL) वाहनों के विनियमन एवं स्कैपिंगके संबंध में किए गए प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय / राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों के संबंध में पारित आदेशों तथा CAQM की 24वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 के कम में माननीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके EOL वाहनों के विरूद्ध प्रभाावी प्रवर्तन, जब्ती, अभिरक्षा एवं अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से स्कैपिंग की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
उक्त के दृष्टिगत सभी वाहन स्वामी जिनके वाहन आयु सीमा (डीजल चलित 10 वर्ष पेट्रोल चलित 15 वर्ष पूर्ण कर चुके तथा बी०एस०-3 और उससे निम्न उर्जन मानक वाले हैं, को इस विज्ञप्ति द्वारा सूचित / सचेत किया जाता है कि अपने आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहन को शीघ्र ही RVSF द्वारा नष्ट (स्कैप) कराते हुए सम्बन्धित RVSF से COD प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपकी सम्बन्धित वाहन के जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए आपका वाहन नष्ट (स्कैप) किये जाने हेतु RVSF को हस्तगत कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।यह जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) हापुड़ ने दी है
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