गैंगस्टर को 9 वर्ष का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 09 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।आरोपी थाना जानी के गांव चंदौरा का आरिफ है।
ऑफर: ई रिक्शा मात्र 35000 की डाउन पेमेंट पर, साथ में पाए एलईडी, आरओ, मिक्सर या वाशिंग मशीन: 7906867483