गैंगस्टर को 2 साल एक माह की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष व एक माह की सजा तथा 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव दौताई के रहीसुद्दीन उर्फ छोटू के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी और जेल भेजा था। आरोप है कि रहीसुद्दीन गैंग बनाकर समाज में भय पैदा करके अवैध धन अर्जित करने में जुटा था जिस कारण आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने रहीसुद्दीन उर्फ छोटू को 2 साल एक माह की सजा तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।