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गैंगस्टर के अभियुक्त को चार साल चार का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 04 वर्ष 04 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभियुक्त हापुड के मौहल्ला कोटला मेवातियान का शाहनवाज है।
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