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दहेज हत्या में एक ही परिवार के चार सदस्यों को 10-10 साल का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने दहेज हत्या के लिए एक ही परिवार के चार सदस्यों को दस-दस साल का कारावास व 25-25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए दहेज हत्या के अभियोग में 04 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।आरोपी हापुड के मौहल्ला रफीक नगर के सलीम फिरोज आमिर व संजिया है।
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