गौकशी पर चार दिन की सजा व 5 सौ रुपए अर्थदण्ड

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गौकशी पर चार दिन की सजा व 5 सौ रुपए अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त इकबाल द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 14/2001धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा, जेल में बिताई गई अवधि (04 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध इकबाल पुत्र भूरा निवासी ढकिया थाना डिडौली जनपद अमरोहा है।

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