
हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20-20हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रु0 (कुल 80 हजार रु०) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।हत्या अभियुकतो में एक व्यक्ति व उसके तीन बेटे शामिल है।
पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए मा० न्यायालय के द्वारा “हत्या” के अभियोग में 04 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है।
बता दें कि 17 अप्रैल-2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम सपनावत (वर्तमान थाना कपूरपुर) में अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र जयप्रकाश, 2. मुनेश पुत्र जयप्रकाश, 3. अमित पुत्र जयप्रकाश, 4. जयप्रकाश पुत्र रघुराज निवासीगण ग्राम सपनावत थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ द्वारा जमीनी विवाद के चलते राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 131/18 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 26.07.2018 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
31 जनवरी-2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20-20 हजार रु0 (कुल 80 हजार रु०) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नागर (एस.पी.ओ.) व विवेचक निरीक्षक श्री सुबोध सक्सैना, पैरोकार है०का० रघुवीर सिंह, है०का० अन्नू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है०का० सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।
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