हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार दिया है जिन्हें तीन-तीन वर्ष की सजा और प्रत्येक पर 19-19 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मामला साल 2019 का है जब पांच फरवरी को जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी कि गांव के चार युवकों ने उसकी और उसके भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की. साथ ही जाती सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. मामला न्यायालय पहुंचा जहां सुनवाई के दौरान मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और तीन-तीन वर्ष के कारावास और 19 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
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