हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत गांव टियाला निवासी गुलफाम को अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने टियाला के गुलफाम पर आरोप लगाया कि गुलफाम उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है. देहात पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दिक्षित की अदालत में शुरू हुई. जहां शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
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