टक्कर मारने पर 25 सौ का अर्थदण्ड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त मंगल सिंह द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 400/1997 धारा 279, 338, 427, 337 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी यगोला थाना नूरिया जनपद पीलीभीत है।
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