विस्फोटक बेचने पर अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त लोकेश द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 513/2023 धारा 286 भादवि व 9बी(1)(बी) विस्फोटक अधिनियम थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी लोकेश पुत्र राम अवतार निवासी मौ0 शिवाजीनगर कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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