हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा गाली गलोच कर मारपीट करने व धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
वर्ष 2007 में अभियुक्त 1.करन पुत्र रामदास 2. फूल सिंह पुत्र धर्मपाल निवालीगण कनियाकल्याणपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा गाली गलोच कर मारपीट करने व धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 90/07 धारा धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को 1500-1500 रूपये (कुल 3,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त 1.करन सिंह पुत्र रामलाल निवासी कनियाकल्याणपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़। 2. फूल सिंह पुत्र धर्मपाल निवासी कनियाकल्याणपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।


























