हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):
जिला प्रशासन हापुड़ ने कुछ व्यापारियों को राहत दी है। इस कदम के तहत हापुड़ में अब शर्तों के साथ प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक मोटर पार्ट्स, गैराज, पठन-पाठन पुस्तकें (विद्यार्थियों के उपयोगार्थ पुस्तकें) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकाने (घरेलू उपयोगार्थ कूलर/पंखे हेतु) अब प्रतिदिन सुबह आठ बजे से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी। गुरुवार की रात को जिला प्रशासन द्वारा जारी एक एडवाइजरी के तहत प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस दौरान सभी दुकानदारों को कोविड-19 का पालन करना होगा। फेस मास्क, फेस कवर, गमछा का इस्तेमाल करना होगा। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश लगातार करना होगा और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। वही सभी दुकानदारों को अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
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