हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में अब विद्युत उपभोक्ता चेक के माध्यम से विद्युत बिल जमा नहीं कर सकेंगे। चेक बाउंस के बढ़ते मामलों के साथ गलत तिथि, गलत हस्ताक्षर, गलत नाम होने के कारण चेक क्लीयरेंस में परेशानी आ रही है जिसके चलते यह फैसला लिया गया है।
16 सितंबर को सभी कंपनियों के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता वितरण को पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ता की सेवाओं पर यह आदेश एक नवंबर 2023 से लागू होगा। यदि किसी का चेक बाउंस होता है तो बाद में चेक बाउंस का जुर्माना, बिल देरी से जमा होने का जुर्माना और बकाया राशि बिल में जुड़कर आती है। अब चेक के माध्यम से बिल का भुगतान उपभोक्ता नहीं कर सकेंगे।
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