नये कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगो मे हापुड जनपद में प्रभावी पैरवी करने पर इस माह 6 अभियोगो मे न्यायालय ने सजा सुनाई

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नये कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगो मे हापुड जनपद में प्रभावी पैरवी करने पर इस माह 6 अभियोगो मे न्यायालय ने सजा सुनाई
हापुड, सीमन (ehapurnews.om): पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र श्री कलानिधि नैथानी ने बताया कि दिनांक 01.07.2024 से तीन नये कानून लागू होने के उपरान्त नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अभियोगो मे पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त परिक्षेत्र के जनपद हापुड मे 6 अभियोगो मे माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सजा सुनाई गयी है।
जनपद हापुड मे कुल 06 प्रकरणो मे जिनमे महिला थाना पर पंजीकृत सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने से सम्बन्धित 03 अभियोग मे, थाना बाबूगढ पर पंजीकृत विस्फोटक पदार्थो के सम्बन्ध मे लापरवाही आचरण से सम्बन्धित 01 अभियोग मे तथा धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित 01 अभियोग मे एवं थाना सिम्भावली पर पंजीकृत धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित 01 अभियोग मे माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
डीआईजी द्वारा परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारी को नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगो मे न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कराने व अधिक से अधिक प्रकरणो मे सजा कराने के लिये निर्देशित किया गया है, जिससे नवीन प्रावधानो का त्वरित लाभ पीडितो को न्याय के रुप मे मिल सके।

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