दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह में मिलेंगी 35 हजार रूपए की आर्थिक मद्द

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हापुड, सूवि(ehapurnews.com): जनपद हापुड के दिव्यांगजनों के लिए यह खास खबर है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है।
जानें क्या है पात्रता
1. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो।३.मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।4. ऐसे दिव्यांग दमपत्ति पात्र होगे, जिनका विवाह गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में हुआ हो।


शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑन लॉइन फॉर्म भरते समय आवेदक दमपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) समझ अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती को आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सम्बन्धित आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हापुड़ में जमा कराना होगा।
अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कमरा नम्बर 16. विकास भवन दिल्ली रोड, हापुड़ अथवा फोन नम्बर 8909325694 पर सम्पर्क कर सकते है।

हापुड़ में खुल गया है चखना कैफे: 9456566662





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