Sunday, December 22, 2024
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 को होगा वादों का निस्तारण










राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 को होगा वादों का निस्तारण

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 दिसंबर को सभी जिलों में दीवानी, फौजदारी व राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के अलावा प्री- लिटिगेशन (मुकदमा दायर करने से पूर्व) वैवाहिक विवादों का समाधान भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बिजली व जल के बिल से संबंधित्न शमनीय दंडवाद, चेक बाउंस से संबंधित धारा-138 एनआइ एक्ट व बैंक रिकवरी, राजस्व वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद समेत अन्य सिविल वादों का निस्तारण होगा। लोक अदालत में निर्णित मुकदमे की अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है जबकि अदा की गई कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस हो जाती है।

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