दिव्यांग युवक एवं युवतियां को शादी करने पर मिलेगी अनुदान राशि
हापुड,सूवि(ehapurnews.com):शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत जनपद हापुड़ को वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिला 12 का लक्ष्य मिला है।
शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनपद हापुड को 12 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत दिव्यांग युवक–युवती को अनुदान राशि दिए जाने का प्राविधान है, जिसके क्रम में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15,000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रू 20,000/- अथवा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35,000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरुस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता व शर्ते1. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो. एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।2. दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो।3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो।4. ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद के ऐसे दिव्याग दम्पत्ति जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अथवा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न हुआ हो, के आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराया जाना है।
तत्कम में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास खण्डों / नगर निकायों हेतु अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरुस्कार हेतु लक्ष्य विकास खण्ड हापुड 02, विकास खण्ड सिम्भावली 02, विकास खण्ड गढ़मक्तेश्वर 02,
विकास खण्ड धौलाना 01, नगर पालिका हापुड़ 02, नगर पंचायत बाबूगढ़ 01,नगर पालिका गढ़मक्तेश्वर 01 तथा नगर पालिका पिलखुवा 01 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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