
आईआईए की बैठक में शामिल हुए डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री ने “फैक्ट्री एक्ट” के बारे में किया जागरूक
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): आई.आई.ए. हापुड़ चैप्टर चेयरमैन पवन शर्मा की अध्यक्षता में सोसाइटी भवन धीरखेड़ा पर एक मंथन बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री रविंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया। डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री रविंद्र सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों को फैक्ट्री एक्ट की महत्ता के विषय में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार के उद्योग फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आते हैं।
उन्होंने कहा कि hazardous waste या केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में पांच कर्मचारियों पर ही फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाता है। Non-hazardous फैक्ट्री के लिए 20 कर्मचारी होने पर फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। डिप्टी डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उद्यमी को सुचारू रूप से फैक्ट्री चलाने के लिए फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस अवश्य लेना चाहिए। यह लाइसेंस हर 5 वर्ष में रिन्यू कराया जाता है।
चैप्टर चेयरमैन पवन शर्मा ने डिप्टी डायरेक्टर रविंद्र सिंह के द्वारा दी गई। जानकारी के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन किया तथा पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। बैठक में सचिव लवलीन गुप्ता, कोषाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, मंडलीय सचिव शांतनु सिंहल, राष्ट्रीय सचिव विजय शंकर शर्मा, सीईसी मेंबर राजेंद्र गुप्ता, आईवाईसी कैप्टन वैभव गुप्ता, सुभाष चंद्र शर्मा, जय नारायण गोयल, लोकेश गोयल, सरजीत सिंह, प्रशांत शर्मा, सक्षम गुप्ता, सर्वेंद्र रस्तोगी, सचिन अग्रवाल तथा अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।
























