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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर अब उनके आश्रितों को प्रदेश सरकार की ओर से 10 लाख की मदद मिलेगी. इसके लिए स्वजन को पीआरडी फाइनेंस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन (prdfinance.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या वह जाकर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं. पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत 16 दिसंबर 2021 के पंचायत प्रतिनिधियों की हुई मौत के बाद आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा.
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