
वाहन की टक्कर से मौत,सजा अदालत उठने तक की
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2005 में अभियुक्त श्याम किशोर द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 112/2005 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामकिशोर पुत्र सत्यनारायण निवासी चिरोड़ी थाना दौराला जनपद मेरठ है।
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