हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): शासन ने रवि और खरीफ सत्र में फसलों का बीमा कराने की तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया है। कृषि विभाग के एडीओ सतीश चंद्र शर्मा का कहना है कि दैवीय आपदा से फसलों में होने वाली क्षति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था जिसके तहत किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं।

इस बीमा योजना के तहत धान की फसल का एक हेक्टेयर का वित्तमान 85,700/- रुपए निर्धारित किया गया है जिसके हिसाब से केसीसी धारक किसान 2% प्रीमियम की दर से बैंक में 1714 रुपए प्रति हेक्टेयर जमा कर अपनी फसल को बीमित करा सकते हैं लेकिन जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है वह बीमा एजेंट या जनसुविधा केंद्र पर जाकर नकद प्रीमियम राशि जमा करा कर अपनी फसल को बीमित करा सकते हैं। गत वर्ष 957 किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें 26 लाख आठ हजार रुपए का मुआवजा मिला था।
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