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25 साल बाद मिली गौकश को सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त नईम द्वारा पशु क्रूरता एवं गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 358/1999 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जेल में बिताई गयी अवधि (03 दिवस) व 1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी नईम पुत्र छोटे निवासी ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद है।
हापुड़ के रामलीला गेट के पास खुल गया है Dr Lal Pathlabs || Authorised Collection Centre: 7668777545



























