
नशे के सौदागर को कोर्ट ने दी सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ बेचने व अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय सजा द्वारा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त जाहिर द्वारा अवैध मादक पदार्थ बेचने व अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः *मु0अ0सं0 83/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 267/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 268/2008 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 02 माह 15 दिन व 9,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी जाहिर पुत्र गुलवा निवासी ग्राम लुहारी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214
























