हापुड़ में मारपीट के चार आरोपियों को अदालत ने दिया दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट व गालीगलोज के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई ,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्तगण देवेन्द्र, बिजेन्द्र, बीनू व चेतन द्वारा वादी के साथ मारपीट करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध एनसीआर 16/2008 धारा 323, 504 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा चारों अभियुक्तों उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधियों में.देवेन्द्र पुत्र श्याम कुमार, बिजेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह, बीनू पुत्र गुलाब सिंह,चेतन पुत्र ननुुआराम निवासीगण मौ0 नवीकरीम थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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