
आर्म्स एक्ट में 23 साल बाद आया अदालत का फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त इरशाद द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 52/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को एक वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी इरशाद पुत्र करम ईलाही निवासी तुल्ला वाली कोठी मदरसा सादात थाना हापुड़ जनपद हापुड़ है।
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