पिलखुवा-यहां त्रिमूर्ति के पास विकलपुरा, शिवाजी नगर थाना पिलखुवा निवासी एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा गाजियाबाद के ऑफिस में एकाउंट के कार्य हेतु लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिदिन पिलखुवा से गाजियाबाद आना-जाना जारी रखा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने जनपद हापुड़ के बाहर जाकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को फैलाने का कार्य किया गया है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इनके द्वारा अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित किया गया होगा। इस दौरान इनकी माता व पत्नी द्वारा विग्ब्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा के छात्रों को पुस्तक बेचने का कार्य भी किया जाता रहा, जो लॉकडाउन का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त व्यक्ति द्वारा इस बीमारी का संक्रमण जनपद हापुड़ के अतिरिक्त अपने कार्यस्थल के जनपद गाजियाबाद में भी जाकर किया गया, इनका यह कृत्य जहां एक तरफ आपराधिक है वहीं महामारी अधिनियम-1897 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कृत्य के लिए इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 184/20 आईपीसी की धारा 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम-1897 की धारा- 3 के अंतर्गत थाना पिलखुवा में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। पूर्व में भी तहसील धौलाना के ग्राम हावल, पिपलेड़ा व तहसील गढ़मुक्तेश्वर में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एवं अपनी पहचान छुपाकर आसपास के क्षेत्र के व्यक्तियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई जा चुकी है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी लॉकडाउन पालन करें, किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। अन्यथा की दशा में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर दंडात्मक व वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।