हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर और अश्लील हरकत करने के आरोपी उम्मेद पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर को गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी मानते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है जिसके बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हापुड़ हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला 13 जनवरी साल 2015 का है जब थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय बच्चे घर के बाहर गेट पर खड़ी थी। इसी बीच एक साधु जोगी का वेश धारण कर व्यक्ति वहां पहुंचा और नाबालिका से हैंडपंप खिंचवाने के बहाने उसे स्कूल में ले गया जहां के शौचालय में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जैसे ही आरोपी ने अश्लील हरकतें की तो बच्ची ने शोर मचा दिया जिसके बाद पीड़िता के परिजन मौके पर पहुंचे जिन्होंने आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी की पहचान उम्मेद के रूप में हुई जिसे परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उम्मेद को दोषी मानते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
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