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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में अपर सिविल जज न्यायालय ने तमंचा रखने के आरोप में आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है और एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बहादुरगढ़ पुलिस ने एक साल पहले गांव पलवाड़ा में रहने वाले अंकुर कुमार को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था जिसकी सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। मंगलवार को अपर सिविल जज अंकुर सिंह सोलंकी ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई और एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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