
अवैध हथियार रखना कबूला मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):अवैध हथियार रखने के दो आरोपियों ने जुर्म कबूला,तो न्यायालय ने दोनों अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड की सजा दी।
वर्ष 2017 में अभियुक्त रविन्द्र द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 93/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा, जेल में बिताई गई अवधि (05 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी रवि पुत्र शेर सिंह निवासी रामपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड है।
वर्ष 2016 में अभियुक्त प्रेम सिंह द्वारा अवैध रुप से असलहा बनाने/रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 442/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर पूर्व जेल में बिताई गई अवधि व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी प्रेम सिंह पुत्र धीर सिंह निवासी लोहना थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत है।
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