
अवैध असलहा रखना कबूला मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय सजा द्वारा सुनाई गई।
वर्ष 2013 में अभियुक्त बब्लू उर्फ बब्बू द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 50/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी बब्लू उर्फ बब्बू पुत्र हरीशचन्द्र निवासी मलकपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214
