हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स मेरठ में श्री चंडी मंदिर हापुड़ के तीन पूर्व पदाधिकारी चेतन प्रकाश अग्रवाल प्रधान, अनिल कुमार अग्रवाल मंत्री, राजेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष को वित्तीय अनियमितता का प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाया है।
बता दें कि चंडी मंदिर के पूर्व मंत्री अनिल कुमार अग्रवाल ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स मेरठ को 25 फरवरी 2022 को एक पत्र लिखकर उनपर लगे आरोपो को जांच की मांग की। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 धारा 24 के अंतर्गत यू-तिवारी एंड एसोसिएट्स कोस्ट एकाउंटेंट प्रो. उपेंद्र तिवारी जी-2503 डेसनेक द ज्वैल आफ नोएडा, जी एच-14 सैक्टर-75 नोएडा गौतमबुद्धनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। सीए की जांच रिपोर्ट में वर्ष-2016-17, 2017-18, 2018-19 में कोई वित्तीय अनियमितता का मामला प्रथम दृष्टया अवलोकित नहीं पाया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने चंडी मंदिर के सचिव को पत्र लिखकर प्रबंधक समिति के पूर्व उक्त तीनों पदाधिकारियों की सदस्यता बहाल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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