11साल बाद पशु चोर हुआ दंडित
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।वर्ष 2014 में अभियुक्त सलमान द्वारा पशु चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 338/2014 धारा 380 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 13 दिवस) तथा 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सलमान पुत्र सानू निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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