हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव गालंद में बिना अनुमति के बाबा साहेब की प्रतिमा विवादित स्थल अंबेडकर भवन पर लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 37 ग्रामीणों का नामजद करते हुए 107 के खिलाफ बलवा, प्राण घातक हमला, पथराव, सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है।
तीन पुलिसकर्मी हुए घायल:
गांव गालंद में विवादित स्थल अंबेडकर भवन पर एक पक्ष बिना अनुमति के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा रहा था। सूचना पाकर सीओ जितेंद्र शर्मा, एसडीएम संतोष उपाध्याय, एसएचओ पिलखुवा अखिलेश कुमार त्रिपाठी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन तभी शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान सिपाही राहुल का सर फट गया जबकि कांस्टेबल गौरव और सचिन भी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका उपचार चल रहा है।
एक घंटे तक हुआ पथराव:
सीओ ने बताया कि करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पथराव के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम को मामले की सूचना दी बाद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीएसी की टुकड़ी को तैनात किया।
इनके खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज:
दरोगा अश्विनी कुमार की तहरीर पर पुलिस ने गांव गालंद निवासी मोनू, सनी, प्रदीप, गौरव, दिनेश, बंटी, ब्रह्मपाल, सागर, अभिषेक, वंश, टीटू, ललित, सचिन, मोहित, अमित, शेट्टी, शेट्टी का पुत्र, मनोज का पुत्र, रोहित, विपिन, सतवीर, मनीष, भूरा, बिल्लू, नितीश, दीपक, राजे, भीम, उमेश, रोबिन, रावण उर्फ रोबिन, कपिल, देशराज, मदन कबाड़ी, गंगाशरण, हरीश के आलावा 60-70 महिला पुरुषों के खिलाफ जानलेवा, हमला सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने, बलवा, पथराव अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
यह हुए गिरफ्तार:
पुलिस ने मोनू पुत्र केसरी, प्रदीप पुत्र गंगासरण, गौरव पुत्र चंद्रसेन, बंटी पुत्र चंद्रपाल, दिनेश व ब्रह्मपाल पुत्रगण खजान सिंह, सागर पुत्र राजेश, अभिषेक पुत्र भगवान सिंह, ललित पुत्र विजेंदर, वंश उर्फ बंसल पुत्र पदम सिंह निवासीगण गांव गालंद पिलखुवा तथा हरीश पुत्र कृष्ण पाल निवासी गांव ककराना धौलाना को गिरफ्तार किया है।
इन धाराओं में हुई कार्रवाई:
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 336, 307, 427, 332, 186, सीएलए एक्ट व तीन सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
अन्य तलाश जारी:
पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी, वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है जिनको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी।