दहेज न मिलने पर तलाक देने के मामले में मुकदमा दर्ज

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली पुलिस ने दहेज न मिलने पर विवाहिता को तलाक देने के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है।

हापुड़ कोतवाली के मोहल्ला कोटला मेवतियान अलीपुर निवासी विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर जमकर पीटा और उसे घर से निकाल दिया। मोहल्ला निवासी अफसाना उर्फ अफसार ने बताया कि 9 मई 2020 को उसकी शादी इकराम उर्फ बल्लू निवासी काशीराम आवास योजना बुलंदशहर के साथ हुई थी। मायके वालों ने शादी में लगभग आठ लाख रुपए खर्च किए थे लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही पति इकराम उर्फ बल्लू, सास भूरी, ससुर इरफान व ननद शब्बो कम दहेज का ताना देकर उसका उत्पीड़न करती। विवाहिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। 9 अक्टूबर की सुबह पति ने अपनी माता-पिता व बहन के बहकावे में आकर उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने न्याय के लिए न्यायालय का रुख किया। हापुड़ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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