Friday, November 22, 2024
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मेरठ-हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा के देवव्रत त्यागी की जमानत जब्त








मेरठ-हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा के देवव्रत त्यागी की जमानत जब्त

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): मेरठ-हापुड़ संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत कुमार त्यागी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। प्रत्याशी को जमानत बचाने के लिए कुल पड़े मत का छठा भाग चाहिए। मेरठ संसदीय सीट पर बसपा प्रत्याशी सहित 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर भाजपा व सपा प्रत्याशी ही अपनी जमानतें बचा पाए है।

मेरठ-हापुड़ संसदीय सीट पर 20 लाख 530 मतों में से 58.94 प्रतिशत मतदातओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया यानि कि 11 लाख 79 हजार 121 मत पड़े। जमानत बचाने के लिए कुल पड़े मतों का छठा भाग यानि कि एक लाख 96 हजार 520 मत चाहिए।

जानें कब होती है जमानत जब्तः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1) (ए) के अनुसार, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को एक निश्चित धनराशि जमा करानी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। साल 1951 में जमानत राशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एससी) उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये थी जो सामान्य श्रेणी और एससी/एसटी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए अब बढ़कर क्रमशः 25 हजार और 12,500 रुपये हो गई है। अगर किसी प्रत्याशी को कुल डाले गए वोटों का छठा हिस्सा या 16.67 प्रतिशत मत नहीं मिलते लते हैं हैं तो उसकी ओर से जमा कराई गई धनराशि जब्त कर ली जाती है। वहीं जिस उम्मीदवार को इतने वोट मिल जाते हैं तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है।

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