
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हरकेश पुत्र सरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पर बीएनएस की धारा 308(2), 352, 351(2), 333 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि हरकेश भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकरता है जो पार्टी का संयोजक भी रहा है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि वह फिलहाल खुद को पार्टी के आईटी सेल का जिलाध्यक्ष बताता है।
बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर की मढेया निवासी हरकेश पुत्र रिशाल सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव का रहने वाला हरकेश पुत्र स्वरूप सिंह ने उसके फोन से 1076 पर कॉल कर शिकायत की जिसके बाद थाना बहादुरगढ़ से 30 मार्च को पुलिस जांच करने के लिए पहुंची। ऐसे में पीड़ित हरकेश पुत्र रिशाल सिंह ने बताया कि यह कॉल उन्होंने नहीं बल्कि भाजपा नेता हरकेश पुत्र स्वरूप ने की थी। पीड़ित ने अपना अपना स्टेटमेंट पुलिस को लिख कर दिया। आरोप है कि 4 अप्रैल की सुबह करीब 8:00 बजे आरोपी हरकेश पुत्र स्वरूप सिंह पीड़ित हरकेश के घर आया और डरा धमकाकर ₹20,000 ले गया। आरोपी ने बताया कि पीड़ित के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा लिखा गया है। यह पैसे थाने पर देकर वह मुकदमे से बचा लेगा। इसके बाद पीड़ित हरकेश की पत्नी ने पड़ोसियों से रुपए उधार लेकर आरोपी हरकेश को थमा दिए। 8 अप्रैल को आरोपी हरकेश फिर आया जिसने ₹5,000 की मांग की। रुपए देने से मना करने पर आरोपी ने जमकर गाली-गलौज की और धमकी देकर चला गया। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो पता चला कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में आरोपी पर आरोप है कि उसने धोखेबाजी से रुपए ऐंठे हैं जो जान से मारने की धमकी दे रहा है।
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